रविवार, 6 नवंबर 2011

केवल कानून से खत्म नहीं होंगे लैंगिक भेद : बाल आयोग


लैंगिक भेदभाव हमारे समाज के एक बड़े हिस्से का एक सच है। इसे बदलने के लिए सिर्फ कानून पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए मानसिकता बदलने और लोगों में जागरुकता लाने की जरूरत है। ऐसा मानना है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग का।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष शांता सिन्हा ने कहा, "लड़कियों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए किसी कानून की नहीं, बल्कि जागरुकता की जरूरत है। अभिभावकों और युवतियों को एक ऐसा मंच मुहैया कराने की जरूरत है, जहां उन्हें समान अधिकारों तथा समान व्यवहार के बारे में बताया जा सके। लड़कियों को इसलिए ऐसे मंच पर लाने की जरूरत है, ताकि कल जब वे मां बनें तो भावी पीढ़ी के साथ वह गलती न दोहराएं, जो उनकी पूर्ववर्ती पीढ़ियों ने की।"

उन्होंने इस बात से सहमति जताई कि लड़कियां शिक्षा, खानपान और यहां तक कि जीने के अधिकार से भी वंचित की जा रही हैं। उनका बचपन समय से पहले खो जाता है। रसोई में मां का हाथ बंटाना हो या अन्य घरेलू जिम्मेदारियां, बोझ हर वक्त लड़कियों के कंधों पर ही आती है।


सिन्हा ने कहा, "लड़कियों के साथ भेदभाव हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। इसलिए माता-पिता या दूसरे लोग उनके साथ असमान व्यवहार करने के बावजूद समझ नहीं पाते कि वे किसी तरह का भेदभाव कर रहे हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि लड़कियों को समान अवसर मिले तो वे निश्चित रूप से बेहतर परिणाम देंगी।

लड़कियों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार का एक अहम उदाहरण कन्या भ्रूण हत्या के रूप में देखने को मिलता है, जिसके तहत उन्हें मां की कोख में ही जीवन के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद इससे उबरने की आस दूर-दूर तक नहीं दिखती। देश की जनगणना रिपोर्ट 2011 इस बारे में और चिंताजनक तथ्य पेश करती है। राजधानी दिल्ली और इससे सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कई राज्यों में बाल लिंगानुपात चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गया है। छह वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात वर्ष 2001 के 927 के मुकाबले गिरकर 914 हो गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग इसके लिए वंश परम्परा आगे बढ़ाने के लिए लड़कों की चाह और लड़कियों की शादी पर होने वाले खर्च तथा दहेज एक बड़ा कारण मानता है। आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "इन दो कारणों ने इंसान को बर्बर बना दिया है।"

शर्मा के अनुसार, "यह समस्या पढ़े-लिखे और शहरी लोगों में कम शिक्षित, अशिक्षित या ग्रामीणों की तुलना में कहीं अधिक है। इसकी एक बड़ी वजह शहरों में सोनोग्राफी सहित अन्य तकनीकों की उपलब्धता है, जिससे लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। लेकिन तकनीक का विस्तार धीरे-धीरे गांवों में भी हो रहा है, जिससे इस आपराधिक प्रवृत्ति का विस्तार अब गांवों में भी होने लगा है।"


उन्होंने कहा, "हालांकि लड़कियों के प्रति लोगों का नजरिया विगत कुछ वर्षो में बदला है, लेकिन अब भी समाज के सामने यह एक बड़ी चुनौती है। शहरी व शिक्षित वर्ग में कन्या भ्रूण हत्या की बड़ी दर बताता है कि शिक्षा के बावजूद वंश परम्परा और दहेज को लेकर लोगों की मानसिकता बदली नहीं है।"

भ्रूण हत्या के खिलाफ प्री नैटल डॉयग्नोस्टिक टेक्नीक (पीएनडीडी) एक्ट सहित अन्य कानून होने के बावजूद इस पर रोक नहीं लगने के लिए महिला आयोग की अध्यक्ष प्रशासन की नाकामी को जिम्मेदार मानती हैं। उनका साफ कहना है, "नीतियों का सही तरीके से अनुपाल नहीं हो पाने के कारण ऐसा हो रहा।"

उन्होंने कहा, "जिस देश में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में देवियों को पूजा जाता है, वहां कन्या भ्रूण हत्या महापाप है। लोगों को लड़कियों के प्रति अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है।"

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